EPFO का नियम कहता है कि हर कर्मचारी को हर महीने अपनी सैलेरी का 12% PF खाते में जमा करना होता है। जिसपर सालाना ब्याज भी मिलता है। इस पैसे को कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के समय निकाल सकते हैं। अब PF निकालने के प्रोसेस को और भी आसान कर दिया गया है। आइए जानते हैं –
EPFO Withdrawal Rule: नए साल में यानी जनवरी 2025 से कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिन बदलावों में एक बड़ा बदलाव EPF0 के नियमों को लेकर सामने आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की ओर से कहा जा रहा है कि अब साल 2025 से EPFP के सदस्य अपने PF के पैसों को ATM मशीन के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। कुछ नियमों और प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपने PF का पैसा निकाल सकते हैं।
EPF के नियमों के अनुसार कर्मचारी को अपने बेसिक सैलेरी का 12% जमा करना होता है। जिसपर कर्मचारियों को सालाना ब्याज भी मिलता है। कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के समय या उससे पहले भी अपने PF में जमा राशि को निकाल सकते हैं।
सरकार ने नए नियमों का ऐलान किया है। जिसके तहत, एकसाथ निकाली जाने वाली राशि की सीमा बढ़ा दी है। अब लोग,अपने PF खाते से 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। जबकि पहले ये सीमा 50,000 रुपए थी। हालांकि EPF की धनराशि दो ही सूरत में निकाली जा सकती है।
कब निकाल सकते हैं पैसे –
पहली शर्त तो ये है कि आप अपनी रिटायरमेंट पर पूरी राशि निकाल सकते हैं।
दूसरी ये कि आप यदि 1 महीने से ज़्यादा बेरोज़गार रहते हैं। तो आप बाकी बचे पैसे का 75 फीसदी निकाल सकते हैं। बेरोज़गारी के 2 महीने के बाद आप 25 फीसदी निकाल सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि कोई अपनी PF का पूरा पैसा तब तक नहीं निकाल सकता जब तक वो 2 महीने से ज़्यादा बेरोजगार ना हो।
किस काम के लिए निकाल सकते हैं PF
EPFO मेंबर के पास 55 साल की रियाटरमेंट की उम्र तक पहुंचने तक पूरे पैसे निकाल सकता है। इसके अलावा वो रिटायरमेंट के साल भर पहले 90 फीसदी राशि निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि पढ़ाई, मेडिकल, शादी, घर रेन्यू कराने या बेरोजगारी की स्थिति में आप PF का आंशिक हिस्सा निकाल सकते हैं।
PF निकालने के लिए क्या चाहिए
PF निकालने के लिए इंटरफ़ेस के ज़रिए कई फायदे हो सकते हैं। जिसके लिए कुछ खास चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN एक्टिव करें और पक्का करें कि लिंक किया गया मोबाइल नंबर भी एक्टिव हो। साथ ही आधार डिटेल को EFO के डाटाबेस से लिंक कराएं और क्लेम करने के लिए UIDAI से ओटीपी बेस ईकेवाईसी वेरीफाई करें। यह भी चेक कर लेना ज़रूरी है कि आपका बैंक अकाउंट और IFSC कोड EFP के डेटाबेस में रजिस्टर्ड है। अगर सर्विस पांच साल से कम है तो PF क्लेम करने के लिए उनके स्थायी खाता संख्या यानी PAN को EPFO डेटाबेस में लिंक कर लीजिए।
क्या है पैसा निकालन का पूरा प्रोसेस –
- इसके लिए आपको सबसे पहले UAN और पासवर्ड का यूज करके EPFO पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
- अब आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा और ‘क्लेम’ सेक्शन चुनना होगा। बैंक अकाउंट वैरिफाई करें, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें।
- जब नया पेज ओपन हो जाएगा तो पीएफ एडवांस फॉर्म 19 चुनना होगा। आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 को चुन सकते हैं।
- इसके बाद आपको पीएफ अकाउंट सलेक्ट करना होगा। आपको पैसा निकालने की वजह, कितना पैसा निकालना और एड्रेस भरना होगा।
- इसके बाद चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- फिर कंसेंट देना होगा और इसे आधार से वेरिफाई करना होगा।
- क्लेम प्रॉसेसे होने के बाद ये एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। ऑनलाइन सर्विस के तहत आप क्लेम स्टेटस को चेक कर सकते हैं।


