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    Delhi- NCR में लागू हुआ GRAP-4, जानें किन-किन चीजों पर लगेगी पाबंदी

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    दिल्ली- एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में GRAP-4 को लागू कर दिया गया है।

    दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से एक बार फिर GRAP-4 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। सोमवार को दिन में ही हवा बेहद खराब श्रेणी में होने के कारण ग्रैप-3 लागू किया गया था। दसवीं और बारहवीं को छोड़कर बाकी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी।

    दिल्ली में AQI 400 के पार

    दिल्ली में पिछले 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। कल शाम 4 बजे AQI 379 था, वहीं रात 10 बजे के आसपास AQI 400 के पार पहुंच गया है। जिसके कारण देश की राजधानी में एक बार फिर से GRAP-4 की पाबंदियां लागू कर दी गई है।

    प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने पर केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अचानक GRAP समिति की बैठक हुई है।

    GRAP-4 में इन चीजों पर लागू होगा प्रतिबंध

    दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों और एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-4 डीजल पर चलने वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। GRAP-4 के तहत दिल्ली में बीएस-4 और पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। आवश्यक सेवाओं में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को इसमें छूट दी जाएगी।

    ग्रैप-3 के तहत निर्माण कार्य में लागू प्रतिबंध GRAP-4 में भी जारी रहेगा। यह प्रतिबंध राजमार्गों, सड़कों, फ्लाई ओवरों, बिजली ट्रांसमिशन लाइनों, पाइपलाइनों सहित सार्वजनिक परियोजनाओं पर भी लागू रहेगा।

    दिल्ली NCR में क्लास 6 से 11वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड को मिलाकर क्लास चलेगी। ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड का विकल्प चुनने की मर्जी छात्रों और उनके अभिवाकों पर छोड़ दी गई है।

    एनसीआर में सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50 फीसदी ऑन-साइट क्षमता पर काम करने का निर्देश दिया जाएगा। वहीं, शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे।

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