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    पटाखों पर बैन क्यों नहीं हुआ लागू? SC ने दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर को लगाई फटकार

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    दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने नाराजगी जताई है।

    देश की राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा अपने चरम पर है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। दिल्ली में पटाखा बैन होने के बावजूद भी दिल्ली के निवासियों ने जमकर आतिशबाजी की थी।

    पटाखा बैन सख्ती से लागू नहीं करवा पाने पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है।

    दिवाली पर जमकर हुई थी आतिशबाजी

    सुप्रीम कोर्ट (SC) ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि अगले साल पटाखों पर बैन का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

    आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स को भी मंजूरी नहीं दी थी। दिल्ली में पटाखों पर ब्लैंकेट बैन होने के बावजूद भी राजधानी में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई थी।

    SC ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जारी किया नोटिस

    सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली पर पटाखों के प्रतिबंध के पालन में आई कमी को बेहद गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस को यह स्पष्ट करना होगा कि इस प्रतिबंध का पालन क्यों नहीं हो पाया।

    पंजाब हरियाणा सरकार को भी दायर करना है हलफनामा

    इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने पंजाब और हरियाणा सरकार को भी पराली जलाने के पिछले 10 दिनों के विवरण का हलफनामा दायर करने को कहा है।

    दिवाली के अगले दिन 400 पहुंच गया था AQI

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई थी। दिवाली के अगले दिन सुबह 6 बजे आनंद विहार में AQI 396 पहुंच गया था। वहीं बुराड़ी में 394, सोनिया विहार में 392, पंजाबी बाग में 391 और दिल्ली नॉर्थ कैंपस में 390 पहुंच गया था।

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