Bakra Eid Guidelines: दिल्ली सरकार के मंत्री ने आगामी बकरीद त्योहार (Bakra Eid) को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान अवैध पशु कुर्बानी, अनधिकृत पशु बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली सरकार के विकास विभाग ने बकरीद (Bakra Eid) के मद्देनज़र विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गाय, बछड़ा, ऊंट सहित अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसे किसी भी कार्य में शामिल पाए जाने वाले लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों या खुले इलाकों में पशु कुर्बानी करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
मंत्री ने कहा कि बिना अनुमति सड़कों और गलियों में पशु बाजार लगाना, पशुओं की खरीद-फरोख्त करना और अवैध तरीके से पशु बेचना भी कानूनन अपराध है।
इसके अलावा, कुर्बानी के बाद खून या पशुओं का कचरा नालियों, सीवर या सड़कों पर फेंकना भी सख्त रूप से प्रतिबंधित किया गया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि कुर्बानी केवल अधिकृत और निर्धारित स्थानों पर ही की जाए तथा साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।
कपिल मिश्रा ने लोगों से अपील की कि यदि कहीं इन निर्देशों का उल्लंघन होता दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास विभाग को दें।
दिल्ली सरकार का कहना है कि ये कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने, स्वच्छता सुनिश्चित करने और त्योहार के दौरान नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।


