पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 2015 के बेअदबी मामलों में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख Gurmeet Ram Rahim Singh के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
पंजाब सरकार का यह फैसला Ram Rahim पर कार्यवाही पर लगी रोक हटाने के तीन दिन बाद आया है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राम रहीम के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। बीते शुक्रवार को न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने हरियाणा हाई कोर्ट के राम रहीम के खिलाफ बेअदबी के मामलों की सुनवाई पर लगाई गई रोक को हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से दायर अपील पर नोटिस भी जारी किया है।
क्या है पूरा मामला?
Gurmeet Ram Rahim के खिलाफ पहला मामला 1 जून 2015 को बुर्ज सिंह वाला गांव में गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ चोरी होने का है। वहीं दूसरा मामला फरीदकोट में ही बरगाड़ी में 24 और 25 सितंबर 2015 को सिख धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने का है। तीसरा मामला 12 अक्टूबर 2015 को, गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ हिस्से बर्गारी गांव में बिखरे हुए पाए गए थे। जिसके बाद पुलिस स्टेशन बाजाखाना में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 295 और 120-B के तहत FIR दर्ज की गई थी। इन तीनों घटनाओं से पूरे पंजाब में जबरदस्त तनाव पैदा हो गया था।
Gurmeet Ram Rahim ने दिसंबर 2021 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उसने मांग की थी कि इन तीन बेअदबी FIR की सीबीआई जांच कराई जाए। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
इस समय कहां है राम रहीम?
Gurmeet Ram Rahim पहले से ही बलात्कार और हत्या के मामलों में 20 साल की सजा काट रहा है। गुरमीत राम रहीम 2 अक्टूबर को पैरोल पर जेल से बाहर आया हुआ है। फिलहाल राम रहीम यूपी के बरनावा आश्रम में रह रहा है। सजा काट रहे राम रहीम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। अब बेअदबी के मामलों में भी उसके खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी गई है। सीएम भगवंत मान ने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।


