More
    HomeNationalराज्यसभा के सभापति Jagdeep Dhankhar के खिलाफ INDIA गठबंधन लाएगी अविश्वास प्रस्ताव

    राज्यसभा के सभापति Jagdeep Dhankhar के खिलाफ INDIA गठबंधन लाएगी अविश्वास प्रस्ताव

    Published on

    spot_img

    राज्यसभा के सभापति Jagdeep Dhankhar के खिलाफ इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है।

    कांग्रेस की तरफ से Jagdeep Dhankhar के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कांग्रेस के इस अविश्वास प्रस्ताव पर टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी ने समर्थन देने का फैसला किया है। इंडिया गठबंधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 (बी) के तहत राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयारी कर रहें हैं। कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर राज्यसभा के 70 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है।

    कांग्रेस मंगलवार को ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव

    आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। इस मुद्दे पर जिस तरह का रवैया सभापति Jagdeep Dhankhar ने दिखाया है उसे कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। इसी कारण कांग्रेस ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन मंगलवार को राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं।

    विपक्ष ने लगाया सभापति पर पक्षपात का आरोप

    सोमवार को सदन में हंगामे के दौरान दिग्विजय सिंह और राजीव शुक्ला ने सभापति Jagdeep Dhankhar पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने सभापति से सवाल किया कि किस नियम के तहत उन्होंने चर्चा शुरू की है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सभापति बीजेपी सदस्यों का नाम लेकर उनसे बोलने के लिए कह रहे हैं।

    आपको बता दें कि राज्यसभा में सभापति को हटाने वाले प्रस्ताव पर 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। सभापति धनखड़ के खिलाफ 70 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया हैं। मॉनसून सत्र के दौरान भी विपक्ष ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे। लेकिन विपक्ष ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

    कैसे हटाए जाते हैं सभापति?

    राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव सचिवालय को भेजना होता है। कम से कम 14 दिन पहले दिए गए इस नोटिस पर राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित किया जाता है। राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद लोकसभा भेजा जाता है। लोकसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही सभापति को पद से हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि उप राष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।  

    Latest articles

    Delhi Ration Card Online Apply: दिल्ली में नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू, पूरी व्यवस्था हुई डिजिटल

    Delhi Ration Card Online Apply: दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में नए...

    Bakra Eid से पहले दिल्ली सरकार की सख्ती, अवैध कुर्बानी और पशु बाजारों पर होगी कानूनी कार्रवाई

    Bakra Eid Guidelines: दिल्ली सरकार के मंत्री ने आगामी बकरीद त्योहार (Bakra Eid) को...

    Bandi Sanjay Kumar के बेटे पर POCSO मामला दर्ज, परिवार पर वसूली के आरोप भी

    Hyderabad में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री Bandi Sanjay Kumar के बेटे बंदी भागीरथ साई...

    Abhishek Banerjee ने पश्चिम बंगाल चुनाव प्रक्रिया और हिंसा को लेकर उठाए गंभीर सवाल

    All India Trinamool Congress के वरिष्ठ नेता Abhishek Banerjee ने हाल ही में संपन्न...

    More like this

    Delhi Ration Card Online Apply: दिल्ली में नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू, पूरी व्यवस्था हुई डिजिटल

    Delhi Ration Card Online Apply: दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में नए...

    Bakra Eid से पहले दिल्ली सरकार की सख्ती, अवैध कुर्बानी और पशु बाजारों पर होगी कानूनी कार्रवाई

    Bakra Eid Guidelines: दिल्ली सरकार के मंत्री ने आगामी बकरीद त्योहार (Bakra Eid) को...

    Bandi Sanjay Kumar के बेटे पर POCSO मामला दर्ज, परिवार पर वसूली के आरोप भी

    Hyderabad में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री Bandi Sanjay Kumar के बेटे बंदी भागीरथ साई...