PIB Fact Check: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रिजर्व बैंक (RBI) ने आधार बैंकिंग में नए अपडेट किए हैं। इसके अनुसार अब महीने में कम से कम एक बार आधार से पैसों का लेन-देन जरूरी है।
यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करने पर कस्टमर का आधार से लेन-देन की सुविधा को लॉक कर दिया जाएगा।
हालांकि इस तरह का दावा गलत है। रिजर्व बैंक (RBI) ने आधार बैंकिंग को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं कहा है।
भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेकिंग यूनिट ने इस दावे की पड़ताल की और इसे फ़र्ज़ी करार दिया है।
PIB फैक्ट चेक ने कहा है कि एईपीएस (AePS) सेवाओं को सक्रिय रखने के लिए खाताधारकों को हर महीने अनिवार्य रूप से एईपीएस लेनदेन करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
यह भी कहा गया है कि NPCI ने एईपीएस लेनदेन के लिए किसी भी परिपत्र के माध्यम से मोबाइल नंबर को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य नहीं किया है।


