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    Sarvjan Pension Yojana: झारखंड सरकार की ‘सर्वजन पेंशन योजना’ से लाभान्वित हुए लाखों लोग

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    झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई हैं। ऐसी ही एक योजना ‘सर्वजन पेंशन योजना’ (Sarvjan Pension Yojana) है।

    प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत उन सभी लोगों तक सम्मान राशि पहुंचाई गई, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत थी। सर्वजन पेंशन योजना के तहत 50 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पात्रों को झारखंड सरकार की ओर से हर महीने 1000 रुपये की सम्मान राशि दी जाती है।

    सर्वजन पेंशन योजना (Sarvjan Pension Yojana) के तहत मिलने वाली सम्मान राशि महीने की 5 तारीख को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। सर्वजन पेंशन योजना के लागू होने से पहले पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए APL, BPL, Ration Card धारी होना अनिवार्य था। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इस शर्त को हटा दिया है।

    झारखंड सरकार की तरफ से वृद्ध, विधवा, निराश्रित महिला, दिव्यांग्जन, आदिम जनजाति और एचआइवी एड्स पीड़ितों को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस योजना का लाभ लेने वालों की संख्या 23.50 लाख के करीब है। इस योजना पर 3107 करोड़ का संभावित खर्च आएगा।

    सर्वजन पेंशन योजना (Sarvjan Pension Yojana) पात्र नागरिकों के जीवन में सुधार लाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। इस योजना के जरिए मिलने वाली सम्मान राशि पात्र नागरिकों की छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करेगी। झारखंड सरकार चाहती है कि कोई भी पात्र नागरिक सर्वजन योजना के लाभ से वंचित ना रहे।

    सर्वजन पेंशन योजना (Sarvjan Pension Yojana) के लिए कौन कर सकते हैं आवेदन-

    • आवेदन करने वाला झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदन करने वाले की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
    • 18 वर्ष से अधिक आयु वाले बेसहारा नागरिक, विधवा महिलाएं सर्वजन पेंशन योजना के लिए पात्र होंगी।
    • 5 वर्ष से उपर के दिव्यांग नागरिक भी इस योजना के पात्र होंगे। HIV AIDS पीड़ित भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।

    सर्वजन पेंशन योजना (Sarvjan Pension Yojana) के लिए आवेदन कैसे करें-

    • सर्वजन पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्रज्ञा केंद्र या पंचायत भवन से मिलेगा।
    • आवेदन फॉर्म के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और फोटो देनी होगी।
    • आवेदन करने वाला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है, तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
    • फॉर्म को भरने के बाद पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
    • आवेदन फॉर्म को पंचायत कार्यायल से प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा। जहां से फॉर्म का वेरिफिकेशन कराया जाएगा।
    • आपके द्वारा दी गई जानकारी के सही पाए जाने के बाद आप सर्वजन पेंशन योजना के पात्र होंगे।

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