Fact Check: क्या आपको कोर्ट के आदेश वाला ई-मेल प्राप्त हुआ है। जिसमें दावा किया गया है कि आपके इंटरनेट ट्रैफिक के गलत इस्तेमाल के कारण कोर्ट ने आपके विरुद्ध आदेश पारित किया है।
PIB Fact Check ने कहा है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है।
भारत सरकार की प्रेस ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेकिंग यूनिट ने इस वायरल ई-मेल की पड़ताल की है और इसे फर्जी करार दिया है।
PIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- ‘क्या आपको भी इंटरनेट ट्रैफिक के विरुद्ध कोर्ट के आदेश की सूचना देने वाला एक ई-मेल प्राप्त हुआ है? सावधान ‼️ यह आपको निशाना बनाने वाला एक फिशिंग घोटाला हो सकता है।’
PIB ने आगे लिखा यह ईमेल फर्जी है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई ई-मेल आता है तो आधिकारिक साइबर-अपराध पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर ईमेल की रिपोर्ट करें।


