आज देश का किसान पूरी तरह से पारंपरिक खेती पर निर्भर नहीं हैं। वो अलग तरह की फसल उगा रहे हैं और साथ ही व्यवसाय भी कर रहे हैं। किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार कई तरह की योजनाएं लागू कर रही है। इसी कड़ी में सरकार की कोशिश है कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का ध्यान मछलीपालन (Fish Farming) की ओर जाए। इसके लिए सरकार उन्हें सब्सिडी भी दे रही है।
मछली पालन (Fish Farming) के व्यवसाय की बात करें तो इसे करने वाले लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। जो नए लोग इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से मदद भी दी जा रही है। अगर आप या आपका कोई जानकार मछली पालन (Fish Farming) का काम शुरू करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। चलिए जानते हैं कि सरकार की ओर इस कितनी सब्सिडी मिलती है, और उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है।
कितनी सब्सिडी मिलती है?
भारत सरकार की तरफ से किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के अन्तर्गत सरकार की तरफ से मछली पालन (Fish Farming) के लिए 60% की सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी अनुसूचित जाति की महिलाओं को काम शुरू करने के लिए दी जाती है। वहीं जो आवेदक सामान्य वर्ग से आते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 40% की सब्सिडी दी जाती है।
इस योजना के तहत सरकार की ओर से मछली पालन की फ्री ट्रेनिंग दी जाती है साथ ही काम के लिए लोन भी दिया जाता है। ये योजना मछली पालन (Fish Farming) के क्षेत्र में चलाई जाने वाली सरकार की सबसे बड़ी योजना है। वर्ष 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के अन्तर्गत सरकार की ओर से काफी कम ब्याज पर लोन दिया जाता है। किसानों को योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 7% की ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। उन्हें एक डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिस में जमा करनी होती है।
इस रिपोर्ट में आपको कुछ बातों का विवरण दे सकते हैं। जैसे- आप कितनी भूमि पर मछली पालन (Fish Farming) शुरू करना चाहते हैं। आपके पास मछली पालन की ट्रेनिंग है या नहीं। आपके पास उपयुक्त जल स्रोत है या नहीं। इनके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिस में जाकर शुरुआती जानकारी ले सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए। योजना की ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-425-1660 पर काॅल करके भी जानकारी ली जा सकती है।


