भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया है।
रेल मंत्रालय की ओर से इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके मुताबिक एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा (ARP) घटाकर 60 दिन कर दी गई है। इसमें यात्रा की तारीख शामिल नहीं है।
नए नियमों के तहत अब चार महीने के बजाय दो महीने पहले ही रिजर्वेशन करवा पाएंगे।
इंडियन रेलवे (Indian Railways) का ये नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। हालांकि, 120 दिनों की ARP के तहत 31 अक्टूबर तक की गई सभी बुकिंग मान्य रहेंगी।
इसके अलावा, 60 दिनों की ARP से आगे की बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी।
रेलवे निदेशक/यात्री विपणन-II संजय मनोचा की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक, ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी कुछ दिन चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा।
साथ ही, विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा।
रेलवे (Indian Railways) के इस कदम का मकसद टिकट कैंसिलेशन से जुड़े प्रशासनिक भार को कम करना और ट्रैवल एजेंटों के गलत कामों की जांच करना हो सकता है।
यात्रियों की शिकायतों के बाद रेलवे (Indian Railways) ने 14 जून, 2018 को न्यू जनरेशन की ई-टिकटिंग प्रणाली शुरू की , जिसने यूजर्स को बिना लॉगिन के ट्रेनों के बारे में पूछताछ करने या खोजने और सीटों की उपलब्धता की जाँच करने की अनुमति दी।
नई प्रणाली ने यूजर को पूरी वेबसाइट पर फ़ॉन्ट का आकार बदलने की भी अनुमति दी – एक ऐसी सुविधा जो बुजुर्गों और दृष्टि समस्याओं वाले अन्य लोगों के लिए वरदान साबित हुई है।
टिकटिंग सिस्टम में ‘माई ट्रांजैक्शन’ नामक एक नई सुविधा भी शामिल की गई है, जहाँ यूजर यात्रा की तारीख, बुकिंग की तारीख, आगामी यात्रा और पूरी की गई यात्रा के आधार पर बुक किए गए टिकट देख सकता है। नए यूजर इंटरफेस ने मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट में सहज नेविगेशन की सुविधा भी दी।


