साल के अंत में झारखंड (Jharkhand) में विधानसभा चुनाव होने वाला है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के लोगों की भलाई के लिए तमाम योजनाओं पर काम कर रही है।
झारखंड (Jharkhand) में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सोरेन सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चला रही है। योजना के तहत राज्य में डेयरी फार्म को बढ़ावा दिया जा रहा है।
राज्य (Jharkhand) में डेयरी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को गाय और भैंस खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
इसका लाभ उठाते हुए किसान बिना किसी वित्तीय परेशानी का सामना करते हुए दूध का व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकेंगे। अपने लिए रोजगार के नए विकल्प तलाश कर सकते हैं साथ ही राज्य (Jharkhand) में दूध उत्पादन में भी अपना योगदान से सकते हैं।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लक्ष्य झारखंड (Jharkhand) के किसानों को सब्सिडी प्रदान करके पशुपालन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मवेशी खरीदने और डेयरी व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाना है।
डेयरी से किसानों की आजीविका में सुधार भी होगा। इस योजना के तहत आर्थिक रुप से कमजोर किसानों को गाय-भैंस खरीदने के लिए सरकार के तरफ से सहायता प्रदान की जाएगी।
पशुधन विकास योजना के तहत दुधारू पशुओं की खरीदने पर किसानों को 90 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी खास तौर पर अनाथों, दिव्यांग व्यक्तियों, विधवाओं और निःसंतान दंपत्तियों को दी जाएगी।
इसके अलावा अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े समूह के लोगों को 75 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। शेष राशि किसानों को खुद से चुकानी पड़ेगी।
योजना के तहत लाभ देने के लिए महिला किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
बता दें कि सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को इन मापदंडों को पूरा करना होगा। आवेदक किसान को झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है। सिर्फ किसान और पशुपालकों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
विकलांग व्यक्तियों और विधवाओं को योजना के तहत लाभ देने के लिए विशेष प्रावधान दिया जाएगा। आवेदन करने वाले के पास गाय-भैंस रखने के लिए पर्याप्त सुविधा होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री पशुधन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदको के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), विधवा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो साथ ही पासबुक का भी होना अनिवार्य है।


