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    Delhi के L-G को मिली और ताकत, MHA ने जारी की अधिसूचना

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    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने दिल्ली (Delhi) के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) की शक्तियां और बढ़ा दी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल (L-G) अब राजधानी में अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे। इसके अलावा वे इन सभी निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेंगे। इससे पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे।

    केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने मंगलवार (3 सितंबर) देर रात दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। मंत्रालय (MHA) ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत लिया गया है।

    अधिसूचना में कहा गया है, “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (1992 के 1) की धारा 45डी के साथ, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति निर्देश देती हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए तथा अगले आदेश तक उक्त अधिनियम की धारा 45डी के खंड (क) के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय के गठन के लिए करेंगे। चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए करेंगे।”

    गौरतलब है कि पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों के सभी तबादले और नियुक्तियां अब राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) द्वारा की जाएंगी। इस निकाय की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) करेंगे और दिल्ली सरकार के दो वरिष्ठ नौकरशाह इसके सदस्य होंगे.

    पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए
    केंद्र सरकार के मौजूदा दखल के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) की 12 वार्ड समितियों के चुनाव बुधवार को ही होंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) के निर्देश पर MCD के आयुक्त अश्वनी कुमार ने सभी वार्ड समितियों के चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिए। उन्होंने MCD के सभी जोन के उपायुक्तों को पीठासीन अधिकारी बनाया है।

    इससे पहले मेयर (Mayor of Delhi) शैली ओबेरॉय (Shelly Oberoi) ने वार्ड समितियों की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से इनकार कर दिया था। इस बीच, केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दे दिया।

    दरअसल, चुनाव कराने के लिए 30 अगस्त को नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया खत्म हुई थी। MCD कमिश्नर अश्विनी कुमार ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए फाइल भेजी थी, लेकिन मेयर शैली ओबेरॉय ने नियुक्ति करने से इनकार कर दिया था।

    MCD में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं L-G
    दिल्ली के उपराज्यपाल MCD में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार से सलाह लेना जरूरी नहीं है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था। बीते 5 अगस्त को कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में 10 मेंबर नॉमिनेट करने के उपराज्यपाल (LG) के फैसले को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की जरूरत नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के 10 एल्डरमैन नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा था। दरअसल, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से इस साल 1 और 4 जनवरी को ऑर्डर और नोटिफिकेशन जारी करके 10 एल्डरमैन (मेंबर) की नियुक्ति की गई थी। इसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

    जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की भी शक्तियां बढ़ी थीं
    केंद्र सरकार ने इसी साल 13 जुलाई को जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के उपराज्यपाल (LG) की प्रशासनिक शक्तियां बढाई थीं। दिल्ली की तरह अब जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार LG की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी।

    गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें उपराज्यपाल को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गईं। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस (AIS) से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे।

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